Mumbai Supreme court college hijab ban

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के एक कॉलेज में सरकुलर पर रोक लगाने का आदेश जारी किया, जिसमें हिजाब, नकाब, बुर्का, टोपी और इसी तरह की पोशाकें शामिल थीं। हालाँकि, अदालत ने कहा कि लड़कियों को कक्षा में बुर्के,हिजाब की अनुमति नहीं दी जा सकती है और परिसर में कोई भी धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये कानून के विरुद्ध होगा अगर ऐसा हुआ तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार ने धार्मिक के प्रती कॉलेज पर प्रतिबंध पर सवाल उठाया और पूछा कि अगर जहां तक ​​एक समान के कपडे के ड्रेस लागू करने का था तो इसमे तिलक और बिंदी जैसे के अन्य चिह्नों पर प्रतिबंध क्यों नहीं ।कॉलेज प्रशासन से कहा, “यह चुनने की छात्रों को आजादी होनी चाहिए कि वे क्या पहनें और क्या नहीं और कॉलेज उन पर कोई दबाव नहीं डाल सकता हैं यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको पता है कि देश में कई धर्म हैं। क्या आप कह सकते हैं कि तिलक लगाने वाले किसी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी? यह आपके निर्देशों का हिस्सा नहीं है?

अदालत जून से बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने प्रतिबंध लागू करने के कॉलेज के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

विज्ञान डिग्री पाठ्यक्रम के 2nd year और 3rd year वर्ष में नामांकित 9 महिला छात्रों ने कॉलेज के निर्देश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसमें उनके धर्म का पालन करने का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार और पसंद का अधिकार शामिल है।

विवाद शुरू 1 मई को हुआ था जब चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज ने अपने आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप से एक नोटिस जारी किया, जिसमें संकाय सदस्य और छात्र शामिल थे। नोटिस में एक ड्रेस की मानचित्र तैयार की गई, जिसके अनुशार कॉलेज परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, टोपी, बैज और स्टोल पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कर्ताओं ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि यह निर्देश बिना किसी कानूनी अधिकार के जारी किया गया था और इसलिए यह कानून के विपरीत, अमान्य है।

छात्रों ने शुरू में कॉलेज प्रबंधन और प्रिंसिपल (उच प्रभारी) से संपर्क किया और कक्षा में अपनी पसंद के कपडे, और गरिमा गोपनीयता के अधिकार का प्रशस्तवना देते हुए हिजाब, नकाब और बुर्के पर प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया। जब उनके अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया गया, तो उन्होंने मामले को मुंबई विश्वविद्यालय के चांसलर और उप-कुलपति के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तक पहुंचाया और यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की कि शिक्षा बिना किसी भेदभाव के प्रदान की जाए। हालांकि, कोई जवाब नहीं मिलने पर छात्रों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की.

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील अल्ताफ खान ने कुरान की आयतें पेश करते हुए दलील दी कि हिजाब पहनना इस्लाम का जरूरी हिस्सा है. याचिका में कहा गया है कि कॉलेज की कार्रवाई “मनमानी, अनुचित, गलत और अमान्य थी।”

कॉलेज प्रबंधन ने समान ड्रेस लागू करने और अनुशासन बनाए रखने के उपाय के रूप में प्रतिबंध का बचाव किया और मुस्लिम समुदाय वर्ग के खिलाफ भेदभाव के किसी भी इरादे से इनकार किया। कॉलेज का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर ने कहा कि ड्रेस सभी धर्मों और जातियों के छात्रों पर लागू होता है

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